गुना, 30 अप्रैल 2025
अक्षय तृतीया के अवसर पर गुना जिले के राघौगढ़ क्षेत्र में महिला बाल विकास विभाग की सक्रियता से कई बाल विवाहों को रोका गया। शिकायतें मिलने पर विभाग ने प्रशासन और पुलिस के सहयोग से तुरंत कार्रवाई की।
1. किन-किन गांवों से मिली शिकायतें
बाल विवाह की संभावित घटनाओं की शिकायतें निम्न गांवों से प्राप्त हुईं:
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बांसखेड़ी
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मझेरा
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बेरवास
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गावरी
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कोलुआ
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रूठियाई
2. टीम का गठन और कार्रवाई का समय
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यह कार्रवाई 29 और 30 अप्रैल 2025 को की गई।
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टीम का नेतृत्व किया:
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महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री संतोष अलावा
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पर्यवेक्षक श्रीमती प्रीति मोर्य और संतोष विजयवर्गीय
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स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
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राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम
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3. दस्तावेजों की जांच और समझाइश
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संबंधित परिवारों से बालिकाओं की उम्र के प्रमाण-पत्र मांगे गए।
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जब यह पाया गया कि कुछ बालिकाएँ 18 वर्ष की उम्र पूर्ण नहीं कर चुकी हैं, तो:
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उन्हें और उनके परिवारों को बाल विवाह अधिनियम, इसके तहत कानूनी कार्यवाही और सजा के प्रावधानों की जानकारी दी गई।
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परिवारों और रिश्तेदारों ने आपसी सहमति से बाल विवाह स्थगित कर दिए और लिखित रूप से सहमति दी कि बालिका की उम्र 18 साल पूर्ण होने तक विवाह नहीं किया जाएगा।
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4. निरंतर मॉनिटरिंग
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इस अभियान की लगातार निगरानी जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री दिनेश चंदेल द्वारा की गई।
5. प्रशासन का सक्रिय योगदान
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यह पूरी कार्रवाई कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन एवं
एसडीएम राघौगढ़ श्री विकास आनंद के मार्गदर्शन में की गई।
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