गुना, 30 अप्रैल 2025
कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल और वंदना त्रिपाठी, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई की। प्रशासन द्वारा बाल विवाह आयोजन से जुड़े सभी पक्षों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें परिवारजन, आयोजनकर्ता, पंडित, टेंट वाले, हलवाई और बैंड वाले सभी शामिल हैं।
1. काकरिया पंचायत में बाल विवाह रोकने की कार्रवाई
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एसडीएम श्री रवि मालवीय के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें तहसीलदार श्री मयंक खेमरिया, परियोजना अधिकारी श्रवण नागले (महिला एवं बाल विकास विभाग) और पुलिस बल मृगवास शामिल थे।
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टीम ने ग्राम काकरिया (बतावदा ब्लॉक, चाचौड़ा) में एक बाल विवाह को रात लगभग 12 बजे रुकवाया।
2. शादी के दिन लड़के और लड़की की उम्र में अंतर
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इस विवाह में लड़के की उम्र लगभग 24 वर्ष थी और लड़की की उम्र 17 वर्ष 6 माह (स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार) थी।
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विवाह 29 अप्रैल 2025 को ग्राम घोरला खेड़ा में प्रस्तावित था।
3. कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
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टीम ने मौके पर पहुंचकर लड़के और लड़की के परिजनों को बाल विवाह की कानूनी नतीजों के बारे में समझाया।
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बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और पोक्सो एक्ट 2012 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी।
4. प्रशासन और पुलिस की समन्वित कार्रवाई
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प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बाल विवाह रुकवाया गया।
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दोनों पक्षों ने लिखित रूप से यह संकल्प लिया कि जब तक लड़की की उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाती, तब तक विवाह नहीं होगा।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी की निरंतर निगरानी
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जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री दिनेश चंदेल ने कंट्रोल रूम से पूरे मामले की निरंतर मॉनिटरिंग की और सभी विभागों के साथ समन्वय किया।
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