अब कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित — गुना कलेक्टर का सख्त आदेश
गुना, 26 मई 2025 –
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
इस आदेश के अनुसार, कलेक्टर कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस या नारेबाजी अब पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश 26 मई से 25 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
क्या-क्या रहेगा पूरी तरह प्रतिबंधित:
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कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस
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नारेबाजी, माइक व ध्वनि यंत्रों का प्रयोग, भाषण देना
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लाठी, डंडा, हथियार (लायसेंसी भी) लाने पर रोक
(केवल निरीक्षण हेतु कारतूस रहित हथियार की अनुमति)
यदि ज्ञापन देना हो तो पालन करें ये नियम:
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48 घंटे पूर्व लिखित सूचना दें — कलेक्टर/अपर कलेक्टर को
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एक-एक प्रति दें — SP गुना, SDM गुना, CSP गुना, थाना प्रभारी केंट को
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ज्ञापन केवल मुख्य प्रवेश द्वार (पोर्च) पर ही दिया जा सकता है
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मुख्य भवन के अंदर जाना सख्त मना
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ज्ञापन पढ़कर सुनाना अनुचित माना जाएगा
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अधिकतम 4 सदस्यीय दल को ही प्रवेश मिलेगा
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पूरे समय शांति और मर्यादा बनाए रखना अनिवार्य
उल्लंघन पर कार्रवाई:
अगर कोई व्यक्ति या समूह इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो IPC 2023 की धारा 223 एवं अन्य संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, CSP व अन्य अधिकारी नियुक्त रहेंगे।
यह आदेश जनहित में जारी किया गया है — कृपया इसका पालन करें और जानकारी दूसरों तक पहुँचाएं।
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