गुना, 26 मई 2025
गुना जिले में खुले और अधूरे बोरवेल अब सीधे जान का खतरा माने जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल ने इस पर सख्त आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है कि ड्रिलिंग के बाद सभी असफल या अधूरे बोरवेल को तत्काल बंद करना अनिवार्य होगा।
आदेश के प्रमुख बिंदु:
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ड्रिलिंग के समय:
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बोरवेल का मुंह ढंका रहना चाहिए
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चारों ओर फेंसिंग अनिवार्य
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असफल बोरवेल को मिट्टी, रेत या मलबे से भरकर बंद करें
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यदि केसिंग है तो स्टील कैप और कंक्रीट ब्लॉक से सील करें
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खुला बोरवेल होने पर:
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7 दिनों के भीतर बंद करना अनिवार्य
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उल्लंघन पर IPC 2023 की धारा 223 सहित अन्य धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी
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कहीं नजर आए खुला बोरवेल तो तुरंत सूचना दें:
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निकटतम थाना
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तहसील कार्यालय
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लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
आदेश की अवधि:
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प्रभावी तिथि: 26 मई 2025
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मान्य तिथि: 25 जुलाई 2025 तक
यह नियम आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए है — जागरूक रहें, जिम्मेदार बनें।
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